नई दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया है. किरेन रिजिजू ने कहा कि स्पीकर के लिए विपक्ष से दोबारा अपील की है कि सरकार मिलकर काम करना चाहती है. संख्या हमारे पास है, लेकिन सहमति चाहते है. ये संख्याबल का मामला नहीं है. हम सहमति पर भरोसा रखते हैं. सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाए. आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के लिए आज स्पीकर का चुनाव होना है. आज सुबह 11 बजे संसद में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा. प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब मतदान कराएंगे. ओम बिरला ने NDA उम्मीदवार के तौर पर दाखिल नामांकन किया है तो वहीं विपक्ष की ओर से के. सुरेश ने नामांकन भरा है.
सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले नाम पुकारा जाएगा. शपथ नहीं लेने वाले नवनिर्वाचित सांसदों का नाम पुकारा जाएगा. इसके बाद पीएम मोदी सदन में ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखेंगे. नए लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर बिरला के नाम का प्रस्ताव रखेंगे. और सभी दलों से उन्हें निर्विरोध सर्वसम्मति से चुनने का आग्रह करेंगे. संख्या बल के हिसाब से ओम बिरला का चुना जाना लगभग तय है क्योंकि लगभग 310 सांसद ओम बिरला के पक्ष में वोट कर सकते है. ऐसे में बिरला की जीत की संभावना अधिक है. बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने फिर से सांसद ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं विपक्ष की ओर से के.सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया गया है. अध्यक्ष पद को लेकर NDA और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बीच सहमति नहीं बनने पर दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है. विपक्ष द्वारा डिप्टी स्पीकर पद पर दावेदारी से चुनाव की नौबत आई है.
सांसदों को व्हिप किया जारीः
ऐसे में भाजपा, कांग्रेस समेत दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है. स्पीकर चुनाव के मद्देनजर व्हिप जारी किया गया है. भाजपा ने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है. सभी NDA सांसदों को मौजूद रहने को कहा गया है. इसके तहत सुबह 10.30 बजे तक संसद भवन पहुंचने के निर्देश दिए गए है. संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है. वहीं कांग्रेस ने भी सांसदों को व्हिप जारी किया है. स्पीकर चुनाव के लिए आज सुबह 11 बजे वोटिंग होगी.
ये सांसद नहीं कर सकते मतदानः
अभी तक 7 सांसदों ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली है. जिसमें TMC के 3, 1 कांग्रेस, 1 सपा के सांसद ने शपथ नहीं ली है. ऐसे में यह सांसद स्पीकर चुनाव में मतदान नहीं कर सकते है. बिना शपथ लिए मतदान नहीं कर सकते है. आपको बता दें कि स्पीकर पद को लेकर सहमति नहीं बनी थी. इसलिए INDIA गठबंधन भी स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार उतारा. के.सुरेश विपक्ष के स्पीकर उम्मीदवार होंगे. लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 93 के मुताबिक किया जाता है. स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को सांसद चुनते है. लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के जरिए होता है. जिस उम्मीदवार को आधे से ज्यादा सांसद वोट देते हैं लोकसभा अध्यक्ष वह बनता है.