नई दिल्ली: रेल यात्रियों को बीमा सुविधा देने की तैयारी चल रही है! सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे टिकटों पर भी इंश्योरेंस दिया जाए. 27 अक्टूबर से रेलवे काउंटर टिकटों पर भी बीमा सुविधा लागू हो. ऑनलाइन टिकट और काउंटर टिकट के यात्रियों में भेदभाव नहीं हो.
अब ऑफलाइन टिकट वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा का लाभ मिले. अभी ऑनलाइन टिकट पर बीमा लेकिन काउंटर टिकट पर सुविधा नहीं है. आदेशों की पालना नहीं होने पर सीधे तौर पर रेलवे बोर्ड जिम्मेदार होगा.
ओडिशा रेल हादसे के बाद दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह,जस्टिस आर. महादेवन की पीठ का फैसला है. अब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आगामी 16 नवंबर को अगली सुनवाई होगी.
रेल यात्रियों को बीमा सुविधा देने की तैयारी!:
-सुप्रीम कोर्ट ने कहा-'रेलवे टिकटों पर भी दिया जाए इंश्योरेंस
-27 अक्टूबर से रेलवे काउंटर टिकटों पर भी लागू हो बीमा सुविधा
-ऑनलाइन टिकट और काउंटर टिकट के यात्रियों में नहीं हो भेदभाव
-अब ऑफलाइन टिकट वाले यात्रियों को भी मिले यात्रा बीमा का लाभ
-अभी ऑनलाइन टिकट पर बीमा लेकिन काउंटर टिकट पर सुविधा नहीं
-आदेशों की पालना नहीं होने पर सीधे तौर पर रेलवे बोर्ड होगा जिम्मेदार
-ओडिशा रेल हादसे के बाद दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश
-जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह,जस्टिस आर. महादेवन की पीठ का फैसला
-अब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आगामी 16 नवंबर को अगली सुनवाई