ऊंची दुकान... क्वालिटी से समझौते के साथ माप-तोल में फर्जीवाड़ा, ई-कॉमर्स से लेकर खाद्य निर्माण इकाइयों तक विधिक माप प्रकोष्ठ का एक्शन

जयपुरः उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं तौल-पैकिंग में घोषित मात्रा से कम सामग्री बेचने वालों के विरुद्ध उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर प्रदेशभर में चलाए जा रहे विशेष निरीक्षण अभियान में कई खुलासे हो रहे है. नियंत्रक पूनम प्रसाद सागर की तरफ से गठित जांच दलों ने जोधपुर एवं उदयपुर में पैक्ड वस्तुओं की वास्तविक मात्रा घोषित मात्रा से कम पाए जाने पर कुल 320 पैकेज जब्त किए गए, जिनमें 150 किलोग्राम मिश्रित ड्राई फ्रूट्स तथा 170 पैकेट सरसों का तेल शामिल है. इन दोनों जिलों में कुल 1,67,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. जोधपुर की कृषि उपज मंडी स्थित न्यूट्रिसेफ कंपनी में निरीक्षण के दौरान ई-कॉमर्स के माध्यम से बेचे जा रहे मिश्रित ड्राई फ्रूट्स के पैकेटों की जांच में गंभीर अनियमितता सामने आई. 

पैकेट पर एक किलोग्राम शुद्ध मात्रा अंकित थी,जांच में प्रति पैकेट औसतन मात्र 755.7 ग्राम ड्राई फ्रूट्स पाए गए. यानी प्रत्येक पैकेट में घोषित मात्रा से 244.3 ग्राम कम सामग्री मिली. कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 150 किलोग्राम घोषित मात्रा वाले पैकेज जब्त किए गए तथा 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अतिरिक्त जोधपुर के 15AD बेकरी रेस्टोरेंट में वजन मापने के उपकरण का सत्यापन नहीं पाए जाने पर 16,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा उदयपुर के RIICO औद्योगिक क्षेत्र फतेहनगर स्थित मंगल इंडस्ट्रीज में सरसों के तेल के पैकेटों की जांच के दौरान घोषित मात्रा से कम सामग्री पाई गई. पैकेट पर 500 मिलीलीटर मात्रा घोषित थी, जबकि जांच में लगभग 12 ml कम पाई गई. इस पर 170 पैकेट जब्त करते हुए फर्म पर 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अतिरिक्त अग्रवाल ऑयल प्रोडक्ट्स पर अनियमितता पाए जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं स्टार फ्रूट प्रोडक्ट्स एवं कल्याण ड्राई फ्रूट्स की जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई. उदयपुर में कुल 95,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

1 किलो ड्राई फ्रूट्स के पैकेट में मिले सिर्फ 755.7 ग्राम
ई-कॉमर्स से लेकर खाद्य निर्माण इकाइयों तक विधिक माप प्रकोष्ठ का एक्शन
उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा,नियंत्रक पूनम प्रसाद सागर के निर्देशन में कार्रवाई
जोधपुर की कृषि उपज मंडी स्थित न्यूट्रिसेफ कंपनी में निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमिता
यहां ई-कॉमर्स के माध्यम से बेचे जा रहे मिश्रित ड्राई फ्रूट्स के पैकेटों की जांच में खुलासा
पैकेट पर एक किलोग्राम शुद्ध मात्रा अंकित थी, जिसकी कीमत 999 रुपये निर्धारित थी,
लेकिन जांच में प्रति पैकेट औसतन मात्र 755.7 ग्राम ड्राई फ्रूट्स पाए गए
यानी प्रत्येक पैकेट में घोषित मात्रा से 244.3 ग्राम कम सामग्री मिली
कुल 150 पैकेटों की घोषित मात्रा 150 KG थी,जबकि वास्तविक मात्रा मिली 113.355 KG
इस प्रकार कुल 150 पैकेट्स में  36.645 किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स कम पाए गए
ऐसे में टीम ने कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 150 पैकेज जब्त किए गए तथा
साथ ही प्रतिष्ठान पर 65,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया
इसके अतिरिक्त जोधपुर के 15AD बेकरी रेस्टोरेंट पर भी की गई कार्रवाई
यहां वजन मापने के उपकरण का सत्यापन नहीं पाए जाने पर 16,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया       

सरसों के तेल के पैकेट में मिला वजन का "धोखा"
ई-कॉमर्स से लेकर खाद्य निर्माण इकाइयों तक विधिक माप प्रकोष्ठ का एक्शन
उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा,नियंत्रक पूनम प्रसाद सागर के निर्देशन में कार्रवाई
इस दौरान उदयपुर के RIICO औद्योगिक क्षेत्र फतेहनगर स्थित मंगल इंडस्ट्रीज में कार्रवाई
यहां टीम ने सरसों के तेल के पैकेटों की जांच के दौरान घोषित मात्रा से कम सामग्री पाई
पैकेट पर 500 मिलीलीटर मात्रा घोषित थी,जबकि जांच में लगभग 12 ml कम पाई गई
इस पर 170 पैकेट जब्त करते हुए फर्म पर 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया
इसके अतिरिक्त अग्रवाल ऑयल प्रोडक्ट्स पर अनियमितता मिलने पर 25,000 रुपये का जुर्माना
हालांकि, स्टार फ्रूट प्रोडक्ट्स एवं कल्याण ड्राई फ्रूट्स की जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई
टीमों ने अजमेर के पुष्कर एवं नसीराबाद में छह खाद्य निर्माण इकाइयों में भी पकड़ी अनियमितताएं
इस दौरान अनियमिताओं के हिसाब से कुल 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया
बीकानेर में दो औद्योगिक इकाइयों पर सत्यापन एवं पैकर्स पंजीयन संबंधी अनियमितताओं पर 45 हजार तथा
दो मिठाई प्रतिष्ठानों पर माप-तौल संबंधी अनियमितताओं पर 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.