SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट, सिर्फ 'गाली' देने से SC/ST एक्ट नहीं लगेगा

नई दिल्लीः SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ 'गाली'देने से SC/ST एक्ट नहीं लगेगा. SC/ST व्यक्ति को सिर्फ अपशब्द कहना अपराध नहीं. जब तक जातिसूचक शब्दों के प्रयोग कर उसे जाति के आधार पर नीचा दिखाने या अपदस्थ करने की दुर्भावना या मंशा स्पष्ट न हो जाए. 

जस्टिस जे बी पारदीवाला,जस्टिस आलोक अराधे की पीठ का आदेश है. अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया. पीठ ने कहा कि न तो FIR और न ही आरोप पत्र में कहीं यह आरोप है. कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को जाति के कारण अपमानित किया.