भांकरोटा अग्निकांड पर राजस्थान हाईकोर्ट का अहम आदेश, भारत सरकार एवं राज्य सरकार को उचित मुआवजा दिए जाने के भी आदेश

जयपुर: भांकरोटा अग्निकांड पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया. जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने आदेश दिया. अजमेर-जयपुर हाईवे पर कल हुई दुखांतिका पर अहम आदेश दिया.  भारत सरकार एवं राज्य सरकार को उचित मुआवजा दिए जाने के भी आदेश दिए. साथ ही इस मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर आदेश दिया. 

जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की अदालत ने मामले पर प्रसंज्ञान लिया. राजस्थान हाईकोर्ट ने भांकरोटा अग्निकांड मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया. भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव सहित राज्य के पेट्रोलियम सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 

अदालत ने विभिन्न बिंदुओं को लेकर अधिकारियों से जवाब मांगा है. खतरनाक फैक्ट्री और गोदाम सहित ज्वलनशील पदार्थ के गोदामों को आबादी से दूर करने को लेकर भी जवाब मांगा है. जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की एकल पीठ ने आदेश दिए है. अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए. मामले को 10 जनवरी को खंडपीठ में सूचीबद्ध करने के आदेश दिए.