GST पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब होंगे सिर्फ दो स्लैब, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता

GST पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब होंगे सिर्फ दो स्लैब, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता

नई दिल्लीः GST पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब GST के सिर्फ दो स्लैब होंगे. 5% और 18% GST स्लैब होंगे. 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब को खत्म करने के फैसले पर जीएसटी काउंसिल ने मुहर लगा दी है. ये घोषणाएं 22 सितंबर से लागू होगी. इसके बाद लग्जरी,तंबाकू उत्पाद पर GST महंगा होगा. लग्जरी,तंबाकू उत्पाद पर 40% GST होगा. जबकि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सामान सस्ते होंगे. सभी फैसले सहमति से लिए गए.  

थ्रीव्हीलर पर 28% से 18% GST:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि थ्रीव्हीलर पर 28% से 18% GST होगी. स्पेशल स्लैब 40% होगा. व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पेर GST नहीं होगी. प्राइवेट जेट खरीदने पर 40% GST होगी. कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% GST होगी. साबुन,तेल,शैंपू पर 5% GST होगी.  

इंश्योरेंस सेक्टर में राहतः
GST के अब सिर्फ दो स्लैब होंगे, नए स्लैब का मकसद आम आदमी को राहत पहुंचाना है. इंश्योरेंस सेक्टर में राहत दी गई है. कृषि और किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है. GST में बदलाव समय की मांग है. रोजमर्रा की जरूरतों के सामान पर 5% GST, रोटी,पराठे,छेना और ब्रेड पर अब GST नहीं, घी,मक्खन पर 5% GST, सभी टीवी पर 18% GST लगेगा, चमड़ा और ग्रेनाइट पर 5% GST, 350 सीसी से कम की बाइक पर 18% GST लगेगा, डायग्नोस्टिक पर 5% GST लगेगी.