अब ट्यूबवैल खोदने के लिए जरूरी होगी NOC, नहीं कर सकेंगे भूजल का दोहन

अब ट्यूबवैल खोदने के लिए जरूरी होगी NOC, नहीं कर सकेंगे भूजल का दोहन

जयपुरः अब ट्यूबवैल खोदने के लिए NOC जरूरी होगी. प्रदेश में बिना NOC के भूजल का दोहन नहीं कर सकेंगे. सभी नये और मौजूदा उद्योग. उद्योग जो विस्तार करना चाहते हैं, आधारभूत ढांचे से जुड़ीं परियोजनाएं, खनन परियोजनाएं, वृहत जल आपूर्ति, शहरी जल आपूर्ति योजनाएं, खारा जल निष्कर्षण इन श्रेणियों में एनओसी की अनिवार्यता की छूट है.

व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता द्वारा पेयजल एवं घरेलू कार्यों में उपयोग का पानी, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं, सशस्त्र सेना और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रतिष्ठान,
कृषि कार्य के लिए, छोटे और लघु उद्योग (10क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से कम भूजल निकालते हैं) आवासीय अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, पीने के पानी एवं घरेलू कार्य के लिए छूट दी गई है.