RPSC में पुराने प्रमाण-पत्र के आधार पर नहीं मिलेगा दिव्यांग आरक्षण, अब दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता मेडिकल बोर्ड करेगा तय

RPSC में पुराने प्रमाण-पत्र के आधार पर नहीं मिलेगा दिव्यांग आरक्षण, अब दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता मेडिकल बोर्ड करेगा तय

जयपुरः RPSC में पुराने प्रमाण-पत्र के आधार पर दिव्यांग आरक्षण नहीं मिलेगा. अब दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता RPSC का मेडिकल बोर्ड तय करेगा. वर्तमान और आगामी भर्तियों में RPSC चयन प्रक्रिया बदल जाएगी. राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है. अब संभागीय मुख्यालयों पर गठित डिसएबिलिटी वेरिफिकेशन बोर्ड जांच करेगा.     

पुराने दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ सुनिश्चित नहीं होगा. RPSC को अपने भर्ती विज्ञापनों में यह शर्त भी शामिल करनी होगी. आवेदन के समय हर दिव्यांग अभ्यर्थी के पास वैध UDID कार्ड होना अनिवार्य है. अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज सहित जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर के मेडिकल कॉलेजों व संबद्ध अस्पतालों में बोर्ड गठित किए जाएंगे.