जोधपुर: अभिनेता सलमान खान और शिल्पा शेट्टी को हाईकोर्ट से राहत मिली है. दोनों के खिलाफ SC-ST एक्ट में दर्ज FIR को हाईकोर्ट ने रद्द किया है. शिल्पा शेट्टी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पाटिल, शक्ति पांडे, गोपाल सांदू ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा.
हाईकोर्ट ने FIR रद्द करते हुए कहा कि बिना सैंक्शन और इंक्वायरी के SC-ST एक्ट में FIR दर्ज नहीं की जा सकती है. चूरू कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ था.
#Jodhpur: अभिनेता सलमान खान और शिल्पा शेट्टी को हाइकोर्ट से मिली राहत
— First India News (@1stIndiaNews) November 21, 2024
दोनों के खिलाफ SC-ST एक्ट में दर्ज FIR को हाईकोर्ट ने किया रद्द, शिल्पा शेट्टी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पाटिल.... #RajasthanWithFirstIndia #SalmanKhan #HighCourt pic.twitter.com/YRwBOUjqtP