उत्तराखंड: अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा, 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया 

उत्तराखंड: अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. हत्या के तीनों आरोपी दोषी करार दिए गए. पुलकित, सौरभ और अंकित दोषी करार दिए गए. उत्तराखंड की कोटद्वार कोर्ट ने दोषी करार दिया. इसके बाद सजा का ऐलान किया गया. तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. कोटद्वार सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया. 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी. 

जानकारी के मुताबिक अंकिता भंडारी श्रीनगर गढ़वाल की रहने वाली थी और बेहद सामान्य परिवार से थी. घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से ही वह नौकरी की तलाश में निकली थी. उसे ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली थी लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी. अंकिता 18 सितंबर, 2022 को लापता हो गई थी और उसका शव नहर में मिला था.

पुलिस ने इस मामले में वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिजॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित को गिरफ्तार किया था. अंकिता की हत्या करने के बाद उसका शव चीला नहर में फेंक दिया था. आरोपियों ने अंकित भंडारी की हत्या कर शव नहर में फेंकने की बात स्वीकार की थी. अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि उसकी मौत डूबने से हुई थी और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे.