जयपुर : राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं.
अदालत ने आदेश में कहा कि NIA ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है. लेकिन NIA आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है. वहीं आरोपी से कोई रिकवरी नहीं हुई है. लंबे समय से आरोपी जेल में है.
ट्रायल लंबा चलेगा, ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है. मोहम्मद जावेद की जमानत याचिका (अपील) पर आदेश दिए है. याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सैयद सआदत अली, नदीम कदीर सहित एडवोकेट आतिफ अमान,उज़मा इलयास और आफरीन रिजवी ने पैरवी की है.
NIA कोर्ट से 31 अगस्त 2023 को मोहम्मद जावेद की जमानत खारिज हुई थी. जिसके बाद आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील लगाई गई थी.
#Jaipur: उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ा प्रकरण
— First India News (@1stIndiaNews) September 5, 2024
मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद को मिली हाईकोर्ट से जमानत, जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने दिए आदेश...#RajasthanWithFirstIndia @vyaskamalkant pic.twitter.com/oGSAQmbgSi