जयपुरः विभाग के HOD और विभागों के एसीएस/प्रमुख सचिव/ सचिव के पद 6 माह से ज्यादा खाली रहने पर इन पदों का कार्यभार संभालने वाले अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य भत्ता मिलेगा. वित्त विभाग ने इस बारे में आदेश जारी करके यह साफ किया है और अधिकारियों को दीपावली से पूर्व तोहफा दिया है.
करीब 50 ऐसे सरकारी विभागों/ कॉर्पोरेशन/ बोर्ड के HOD सहित ऐसे अहम पद हैं जो फ़िलहाल अतिरिक्त चार्ज के भरोसे हैं.
ऐसे में यह उठाया है कदम-
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 13 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है.
इसमें राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 35 और 50 के तहत अतिरिक्त कार्यभत्ता देने से संबंधित दिशा-निर्देश स्पष्ट किए गए हैं.
आदेश के अनुसार, जब किसी अधिकारी को अपने पद के साथ-साथ किसी अन्य रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है, तो उस रिक्त पद के लिए पद की रिक्ति के दिनांक से छह माह तक अतिरिक्त कार्यभत्ता (विशेष वेतन) दिया जाता है.
छह माह की अवधि के बाद, यदि उस पद को नियमित नियुक्ति या पदोन्नति के माध्यम से नहीं भरा जाता है, तो उस पद को आस्थगित (Keep in Abeyance) माना जाता है.
हालांकि, विभागाध्यक्ष और उससे उच्च पद जैसे शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के पदों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा.
इन उच्च पदों को छह माह से अधिक समय तक रिक्त रहने पर भी आस्थगित नहीं माना जाएगा, और ऐसे पदों के लिए पूरी अवधि के लिए अतिरिक्त कार्यभार के लिए विशेष वेतन दिया जाएगा.
आदेश इस समय ऐसे पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों पर भी लागू होगा.
यह आदेश राज्यपाल की अनुमति से शासन सचिव नवीन जैन द्वारा जारी किया गया है और इसे संबंधित सभी अधिकारियों और विभागों को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है.