जयपुरः हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद विवाहित जोड़ों एवं क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगलों की सुरक्षा के लिए राज्य में एक मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई है. पुलिस मुख्यालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिये हैं.
प्रदेश में विवाहित जोड़ों एवं क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगलों की सुरक्षा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रही है. समय पर पुलिस से मदद नहीं मिलने के कारण कई बार विवाहित जोड़ों एवं क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगलों के साथ अनहोनी हो चुकी है. अब हाईकोर्ट के आदेशों के बाद इस तरह के प्रकरणों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए PHQ ने SOP निर्धारित की है. इसके अनुसार राज्य के विवाहित जोड़े एवं क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगल स्वयं, किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र कर सकते है. यदि उन्हें किसी से भी खतरा हो तो वे इस संबंध में नामित नोडल अधिकारी को सुरक्षा के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे ऐसे युगल सुगम रिपोर्टिंग के लिए डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, राज्य स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन 8764871150, जिला स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष के नम्बर, जिला स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष की ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जल्द ही एससीआरबी द्वारा पुलिस वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवाया जा रहा है. उस लिंक के माध्यम से आवेदक थाने पर व्यक्तिगत उपस्थित हुए बिना अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं
PHQ से जारी निर्देशों के अनुसार नोडल अधिकारी शिकायत पर तुरंत पीड़ित युगल को अंतरिम राहत प्रदान करेंगे. सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आवेदक के बयानों की ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी. यदि उन्हें किसी प्रकार का खतरा है तो पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे. यदि सुरक्षा उपलब्ध कराने के पर्याप्त आधार नहीं है तो स्पष्ट कारण बताएंगे. संबंधित चाहे तो उनके परिजनों को बुलाकर आपसी समझाईश का प्रयास करेंगे. यदि युगल के परिजनों को किसी अन्य व्यक्ति या समूह द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत प्राप्त हो तो तत्काल उनकी सुरक्षा एवं विधिक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करेंगे. यदि संबंधित को आश्रय की आवश्यकता हो तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सेफ हाउस में उनके रहने की व्यवस्था करवाएंगे. मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में नोडल अधिकारी, जिला एसपी व डीसीपी, रेंज आईजी व पुलिस आयुक्त, एससीआरबी के दायित्व निर्धारित कर शिकायत के निस्तारण की प्रक्रिया बताई गई है. जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी है जो सात दिवस के अंदर विधिक कार्रवाई करेंगे. इनसे सन्तुष्ट नहीं होने पर जिला एसपी को शिकायत दर्ज कराई जा सकती जो 3 दिन के अंदर उचित कार्रवाई करेंगे. रेंज आईजी और कमिश्नर मानक संचालन प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करेंगे. स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरों (SCRB) एवं तकनीकी एवं दूरसंचार शाखा पुलिस वेब लिंक तैयार कर रही है, जिसमे आवेदक अपनी शिकायत की अपडेट स्थिति देख सके. यह शाखा सुगम रिपोर्टिंग के लिये संचालित विभिन्न हेल्पलाईन, व्हाटसएप नम्बर, ई-मेल आईडी तथा पुलिस वेबसाईट लिंक एवं अन्य प्रक्रिया को सुचारू रूप से 24x7 संचालित किया जाना सुनिश्चित करेगी.