जयपुर: प्रदेश की शहरी जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू किए जाने वाले शहर चलो अभियान में भूखंडधारियों को कई प्रकार की छूटें दी जाएंगी. इसको लेकर नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के शहरों में शहर चलो अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा. इस अभियान अवधि में भूखंडधारियों को कई प्रकार की रियायतें दी जाएंगी. इस अभियान में प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण,नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद की ओर से शिविर लगाकर राहत दी जाएगी. नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के स्तर पर चले लंबे मंथन के बाद दी जाने वाली छूटें फाइनल की गई. इसके बाद मुख्यमंत्री के स्तर पर स्वीकृति के बाद नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
--- अभियान में ये दी जाएंगी छूटें ---
-प्रीमियम दरों में दी जाएगी छूट
-सहकारी समिति की कॉलोनियों में दी जाएगी छूट
-पट्टा लेने के बदले प्रीमियम शुल्क में दी जाएगी छूट
-100 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर 25% और
-इससे बड़े 200 वर्गमीटर तक के भूखंडों मिलेगी छूट
-इन भूखंडों पर 15% की मिलेगी छूटी
-प्रीमियम दर की गणना 13.02.20 को जारी अधिसूचना से होगी
-इसके मुताबिक 01.04.21 से 7.5% की होनी होती है बढ़ोतरी
-10 रुपए के गुणांक में होती है प्रीमियम दरों में बढ़ोतरी
-अपंजीकृत दस्तावेजों के मामले में जुर्माने में मिलेगी पूरी छूट
-जिन कॉलोनियों में खातेदार और बाद के क्रेताओं ने किया बेचान
-अपंजीकृत दस्तावेज या एग्रीमेंट के आधार पर किया भूखंडों का बेचान
-उन कॉलोनियों में अंतिम क्रेता को जारी किया जा सकेगा पट्टा
-बिना कोई जुर्माना वसूले जारी किया जाए सकेगा भूखंडों का पट्टा
-छोटे भूखंडों के पुनर्गठन/उप विभाजन शुल्क में भारी छूट
-आवासीय भूखंडों के पुनर्गठन/ उप विभाजन में दी जाएगी छूट
-250 वमी.के भूखंड पर 75% छूट के बाद शुल्क होगा 19 रु/वमी.
-500 वमी.तक के भूखंड पर 50% छूट के बाद शुल्क होगा 38 रु/वमी.
-1000 वमी.तक के भूखंड पर 25% छूट के बाद शुल्क होगा 57 रु/वमी.
-भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में मिलेगी 50% तक की छूट
-गैर व्यावसायिक से व्यावसायिक भू उपयोग परिवर्तन पर मिलेगी छूट
-250 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर 50 प्रतिशत और
-500 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर 25 प्रतिशत शुल्क में मिलेगी छूट
-निर्धारित उपयोग से भिन्न भू उपयोग परिवर्तन पर मिलेगी छूट
-500 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर 50 प्रतिशत और
-1000 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर 25 प्रतिशत शुल्क में मिलेगी छूट
शहर चलो अभियान में शहरों में पुरानी आबादी क्षेत्र की जमीनों के भी पट्टे दिए जाएंगे. लेकिन कांग्रेस सरकार में चलाए गए प्रशास9न शहरों के संग अभियान की तरह इस अभियान में महज कब्जे के आधार पर अथवा वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर जमीन का पट्टा नहीं दिया जाएगा. प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगर पालिका अधिनियम की धारा 69 ए के तहत इन प्रकरणों में जारी पट्टों के प्रकरणों में गड़बड़ियों के मामले खुद नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने उठाए थे. इसी के चलते इस अभियान में इन प्रकरणों को लेकर यह प्रावधान किया गया है. हांलाकि इन प्रकरणों में शुल्क को आधा किया गया है. इसके अलावा अभियान में भवन मानचित्र शुल्क और लीज राशि आदि मामलों में भी छूट दी गई है. इसी तरह विभिन्न प्रकरणों में मौका निरीक्षण में भी दी जाएगी छूट.
-पुरानी आबादी के मामलों में कब्जे के आधार पर नहीं मिलेगा पट्टा
-वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर नहीं मिलेगा भूखंड का पट्टा
-शहर चलो अभियान में नहीं मिलेगा इन आधारों पर पट्टा
-ऐसे मामलो में पट्टे के लिए प्रस्तुत करना होगा स्वामित्व का दस्तावेज
-नगर पालिका अधिनियम की धारा 69 ए के इन मामलों में मिलेगी छूट
-200 वर्गमीटर तक के पट्टों के मामले में 50% मिलेगी छूट
-इतनी भूमि का पट्टा 200 रुपए के बजाए मिलेगा 100 रुपए में
-500 वर्गमीटर तक के पट्टों के मामले में 40% मिलेगी छूट
-इतनी भूमि का पट्टा 200 रुपए के बजाए मिलेगा 120 रुपए में
-भवन निर्माण स्वीकृति में मिलेगी पचास फीसदी छूट
-पट्टों के साथ लिए जाने वाले निर्माण स्वीकृति में मिलेगी छूट
-पट्टे के साथ भूतल व प्रथम तल तक के निर्माण का लिया जाता है शुल्क
-भवन निर्माण स्वीकृति का लिया जाता है शुल्क
-500 वर्गमीटर तक के भूखंडों के मामले में शुल्क में मिलेगी 50% छूट
-खांचा भूमि आवंटन शुल्क में भी पचास फीसदी की मिलेगी छूट
-100 वर्गगज तक की भूमि के आवंटन पर दी जाएगी यह छूट
-बकाया लीज राशि में दी जाएगी 60 प्रतिशत छूट
-31 दिसंबर 2025 तक बकाया लीज राशि में मिलेगी छूट
-बकाया राशि में दी जाएगी साठ प्रतिशत छूट
-फ्री होल्ड पट्टा लेने या लीज मुक्ति प्रमाण पत्र लेने पर मिलेगी छूट
-वर्ष 2025-26 तक की बकाया लीज राशि जमा कराने पर मिलेगी छूट
-बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज में दी जाएगी शत प्रतिशत छूट
-बकाया लीज एकमुश्त जमा कराने पर दी जाएगी यह छूट
-इस अभियान में प्राप्त हर एक प्रकरण की होगी मॉनिटरिंग
-प्रकरण के निस्तारण की होगी मॉनिटरिंग
-निकाय का कोई भी कार्मिक नहीं कर सकेगा मनमर्जी
-इसीलिए अभियान में की जाएगी व्यवस्था
-ऑनलाइन आवेदन को ही लिया जाएगा निस्तारण प्रक्रिया में
-ताकि ऑनलाइन आवेदन के निस्तारण की जा सके मॉनिटरिंग
-पिछली कांग्रेस सरकार में चला था प्रशासन शहरों के संग अभियान
-उसमें इस तरह का नियम नहीं किया गया था लागू
-बड़ी संख्या में ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे
-यही कारण है कि अभियान के दौरान बड़ी तादाद में रह गए लंबित
-निकायों में बड़ी तादाद में प्रकरण रह गए लंबित
-बिना मौका निरीक्षण के करना होगा निस्तारण
-विभिन्न प्रकरणों में मौका निरीक्षण की मिलेगी छूट
-लीज डीड से फ्री होल्ड पट्टा जारी करने लीज डीड निष्पादन,
-नल, बिजली कनेक्शन, ऋण और विक्रय बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने
-और उप विभाजन/पुनर्गठन के प्रकरणों में नहीं किया जाएगा मौका निरीक्षण
-बिना मौका निरीक्षण के इन प्रकरणों का किया जाएगा निस्तारण