अरावली मामले में SC ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा, पिछले सुनवाई में SC ने अपनी ही फैसले पर लगाई थी अंतरिम रोक

नई दिल्ली : अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है.  पिछले सुनवाई में SC ने अपनी ही फैसले पर अंतरिम रोक लगाई थी.  आज सुनवाई के CJI सूर्यकांत ने कहा कि कुछ प्रकार की अवैध गतिविधियां जारी हैं. अवैध खनन से अपरिवर्तनीय परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं.

अब इसको लेकर नई याचिका दायर नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने एमिकस क्यूरी से रिपोर्ट देने को कहा. कोर्ट चार हफ्ते बाद इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. राजस्थान सरकार की ओर से पेश ASG केएम नटराजन ने कहा कि राज्य सरकार तत्काल यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में कोई भी अवैध खनन न हो. सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी से सदस्यों के नाम सुझाने को कहा.

अरावली मामले में SC ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा 
-पिछले सुनवाई में SC ने अपनी ही फैसले पर लगाई थी अंतरिम रोक
-आज सुनवाई के CJI सूर्यकांत ने कहा
-'कुछ प्रकार की अवैध गतिविधियां जारी हैं'
-'अवैध खनन से अपरिवर्तनीय परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं'
-'अब इसको लेकर नई याचिका दायर नहीं होनी चाहिए'
-कोर्ट ने एमिकस क्यूरी से रिपोर्ट देने को कहा
-कोर्ट चार हफ्ते बाद इस मामले में अगली सुनवाई करेगा
-राजस्थान सरकार की ओर से पेश ASG केएम नटराजन ने कहा 
-'राज्य सरकार तत्काल यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में कोई भी अवैध खनन न हो'
-सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी से सदस्यों के नाम सुझाने को कहा