जयपुरः भूमि के लेन देन वाले तमाम तरह के दस्तावेजों में 20% की छूट लागू हो गई है. इसके लिए राज्य सरकार ने स्टाम्प एक्ट में संशोधन किया है. सोसायटी हो या अन्य तरह की संपत्तियों के दस्तावेज हो. गिफ्ट डीड हो या लीज डीड, या अन्य तरह के दस्तावेज हो. सभी में यह छूट लागू की गई है.
भूमि के लेनदेन सहित बिना पंजीकृत बिचौलियों द्वारा किया गया कोई भी दस्तावेज हो. अब पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत नहीं होने पर अमान्य होगा.
वित्त विभाग ने राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (अधिनियम संख्या 14, 1999) के तहत संशोधन किया है. धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण संशोधन जारी है.
#Jaipur: भूमि के लेन देन वाले तमाम तरह के दस्तावेजों में 20% की छूट लागू
— First India News (@1stIndiaNews) September 12, 2024
इसके लिए राज्य सरकार ने किया स्टाम्प एक्ट में संशोधन, सोसायटी हो या अन्य तरह की संपत्तियों के दस्तावेज, गिफ्ट डीड हो या... #RajasthanWithFirstIndia @RajGovOfficial @rituraj9999 pic.twitter.com/ZLbpuvj3Zh