जयपुरः मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है. पदोन्नति में दो वर्ष की छूट के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन होंगे. मुख्यमंत्री ने कार्मिकों को पदोन्नति में दो वर्ष की छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया. पदोन्नति को वांछित अनुभव या सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन होंगे. जिन कार्मिकों ने विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में छूट ले ली है, उन्हें इससे बाहर रखा जाएगा. सहायक शासन सचिव के 15, सहायक अनुभाग अधिकारी और लिपिक ग्रेड प्रथम के 67-67 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी.
मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कार्य कुशलता की अभिवृद्धि के दृष्टिगत मंजूरी दी. 15 सहायक शासन सचिव के नवीन पदों को सृजित करने की मंजूरी दी. अराजपत्रित पदों में काबिले तारीफ बढ़ोतरी. 67 सहायक अनुभागाधिकारी व 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के पद सृजित करने की मंजूरी भी दी. नए पदों के सृजन से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे. साथ ही, विभागीय कार्मिकों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे.