स्पा/मसाज केंद्रों के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी, पार्लर के दरवाजों के अंदर नहीं होगी कोई कुंडी या बोल्ट

स्पा/मसाज केंद्रों के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी, पार्लर के दरवाजों के अंदर नहीं होगी कोई कुंडी या बोल्ट

जयपुर: जयपुर में संचालित हो रहे स्पा/मसाज केंद्रों के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई. पुरुष और महिला स्पा केन्द्र के अलग-अलग खंड में स्पा/मसाज पार्लर में दरवाजे बंद नहीं होंगे. स्पा/मसाज पार्लर के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी या बोल्ट नहीं होगी. 

पार्लर के बाहरी दरवाजे कार्य समय के समय रखने खुले होंगे. पार्लर में आने वाले ग्राहकों का पहचान पत्र लेकर रजिस्टर में उनका नाम और पता करना अंकित होगा. पार्लर में काम करने वाले युवक या युवती का पुलिस वैरिफिकेशन जरूरी है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) राजीव पचार ने आदेश जारी किए.