जयपुर: जयपुर में संचालित हो रहे स्पा/मसाज केंद्रों के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई. पुरुष और महिला स्पा केन्द्र के अलग-अलग खंड में स्पा/मसाज पार्लर में दरवाजे बंद नहीं होंगे. स्पा/मसाज पार्लर के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी या बोल्ट नहीं होगी.
जयपुर में संचालित हो रहे स्पा/मसाज केंद्रों के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी
— First India News (@1stIndiaNews) November 28, 2025
पुरुष और महिला स्पा केन्द्र के अलग-अलग खंड में स्पा/मसाज पार्लर में दरवाजे नहीं होंगे बंद, स्पा/मसाज पार्लर के दरवाजों के..... #RajasthanWithFirstIndia @jaipur_police @satyatv99_news pic.twitter.com/0Ez6ln1EDR
पार्लर के बाहरी दरवाजे कार्य समय के समय रखने खुले होंगे. पार्लर में आने वाले ग्राहकों का पहचान पत्र लेकर रजिस्टर में उनका नाम और पता करना अंकित होगा. पार्लर में काम करने वाले युवक या युवती का पुलिस वैरिफिकेशन जरूरी है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) राजीव पचार ने आदेश जारी किए.