नई दिल्लीः अब बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुना जुर्माना नहीं देना होगा. टोल वसूली में नकद लीक को रोकने के लिए नया प्रावधान लागू किया गया है. परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि यदि किसी वाहन पर फास्टैग नहीं है या वह इनएक्टिव है और चालक टोल शुल्क UPI के जरिए अदा करता है तो उससे निर्धारित शुल्क का 1.25 गुना ही लिया जाएगा.
अभी तक ऐसे वाहनों को दोगुना शुल्क (200% तक) चुकाना पड़ता था. नई व्यवस्था में उदाहरण के तौर पर यदि शुल्क 100 रुपए है तो फास्टैग न होने पर नकद भुगतान करने पर 200 रु. देना पड़ता है लेकिन UPI से भुगतान करने पर अब केवल 125 रुपए देना होगा. सरकार के अनुसार फास्टैग से एवरेज वेटिंग टाइम घटकर 47 सेकंड रह गया.
टोल कलेक्शन में हर साल करीब 10 हजार करोड़ का राजस्व नकद लीक से प्रभावित होता है. जून 2024 में मंत्रालय ने सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली लागू करने की दिशा में कदम उठाए थे.