दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की इजाजत, सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखे जलाने की अनुमति

दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की इजाजत, सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखे जलाने की अनुमति

नई दिल्ली: दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया हैं. दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की इजाजत​ मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखे जलाने की अनुमति है. 

सुबह 6 से 7 और रात को 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखों के QR कोड वेबसाइट पर अपलोड होंगे. नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी. 

दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: 
-दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की इजाजत
-सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखे जलाने की अनुमतिः SC
-सुबह 6 से 7 और रात को 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमतिः SC
-ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच होगीः SC
-ग्रीन पटाखों के QR कोड वेबसाइट पर अपलोड होंगेः SC
-नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगीः SC