जयपुरः पंचायतीराज संस्थाओं,नगरपालिका निर्वाचन के तहत वोट की पहचान सुनिश्चित होगी. 11 पहचान पत्रों को मान्य किया गया है. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित करने संदर्भ में वह तिथि है परिवार के मुखिया को 11 में से 1 पहचान पत्र पहचान करना होगा. और उसे परिवार के अन्य मतदाता सदस्य को पहचान करने की अनुमति दी जाएगी.
बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं और परिवार के मुखिया द्वारा पहचान उपस्थित हो सके. पीठासीन अधिकारी को पहचान सुनिश्चित करने का अधिकार है. यदि संदेह हो या स्वप्रेरणा से अधिकारी मतदाता पहचान के बारे में सवाल पूछ सकते है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो ID कार्ड जारी हो चुके है.
तो वोट के समय वोटर के लिए जो 11 मान्यता प्राप्त दस्तावेज हैं वह मान्य होंगे. जिस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका चुनाव,पंचायतीराज चुनाव घोषित किया जाए. राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए है.