नई दिल्ली : सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस खारिज हो गया है. जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है. कांग्रेस सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी.
बता दें कि अनुच्छेद 67(बी) का इस्तेमाल करते हुए उपराष्ट्रपति को हटाने पर विचार करने वाले किसी भी प्रस्ताव के लिए अनिवार्य रूप से कम से कम 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है, जिसका पालन नहीं किया गया. इस वजह से विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है.
Breaking News: सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस खारिज#FIrstIndiaNews #RajyaSabha #BreakingNews
— First India News (@1stIndiaNews) December 19, 2024