2 से ज्यादा बच्चों पर भी बन सकते हैं सरपंच-प्रधान, निकाय चुनाव लड़ने के लिए हटाई जा सकती 2 बच्चों की बाध्यता

2 से ज्यादा बच्चों पर भी बन सकते हैं सरपंच-प्रधान, निकाय चुनाव लड़ने के लिए हटाई जा सकती 2 बच्चों की बाध्यता

जयपुर: 2 से ज्यादा बच्चों पर भी सरपंच-प्रधान बन सकते हैं. निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता हटाई जा सकती है. विभिन्न संगठनों, नेताओं, जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार ने मंथन शुरू किया है.

पंचायतीराज, स्वायत्त शासन विभाग से अनौपचारिक रिपोर्ट भी मंगवाई जा चुकी है. इससे पहले सरकारी कार्मिकों को भी तीन संतान के प्रतिबंध से राहत मिल चुकी है. फिलहाल 2 से ज्यादा संतान वाले पंचायतीराज-शहरी निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए. सरकारी कर्मचारियों को तीन संतान की छूट मिली है. जनप्रतिनिधियों को भी समान अधिकार मिले.  मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा हुई, सब की राय लेने के बाद फैसला होगा. नियम बदलने के राजनीतिक प्रभाव का भी आकलन हो रहा है.

पंचायतीराज और स्वायत्त शासन विभाग से रिपोर्ट मंगवाई गई है. कई नेताओं और संगठनों ने नियम हटाने की मांग रखी है. 27 नवंबर 1995  के बाद तीसरा बच्चा होने पर चुनाव लड़ने की मनाही है.  27 नवंबर 1995 से पहले जन्मे बच्चे पर पाबंदी लागू नहीं होती है. चुनाव से पहले सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. नियम में बदलाव से हजारों जनप्रतिनिधियों को राहत मिलेगी.