नई दिल्लीः वक्फ संशोधन बिल-2025 कानून बन गया है. देश में नया वक्फ कानून लागू हो गया है. राष्ट्रपति ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दी है. संसद में पास बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है. 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल पारित हुआ था. 3 अप्रैल को राज्यसभा में बिल पारित हुआ था.
वक्फ बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ अब एक्ट बन गया है. सरकार ने नए कानून को लेकर गजेट नोटिफिकेशन जारी किया है. 2 को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में बिल पारित हुआ था. संसद के दोनों सदन लोकसभा-राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा हुई.
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) बिल कानून का उद्देश्य बताया कि वक्फ संपत्तियों में पक्षपात,दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है. वक्फ संपत्तियों का कुप्रबंधन रोकना और पारदर्शिता लाना ही मुख्य उद्देश्य है.