जयपुरः छात्रसंघ चुनाव बहाली से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. मामले में राज्य सरकार की ओर से गत दिवस को जवाब पेश किया गया था. पेश किए गए जवाब में राज्य सरकार ने चुनाव कराने से इनकार किया था. ऐसे में अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि आप चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते हो.
राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि छात्र संघ चुनाव मौलिक अधिकार नहीं है. अदालत ने कहा कि MP-MLA के चुनाव हो सकते हैं तो छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं हो सकते है. अब 22 अगस्त को मामले को फाइनल सुनवाई के लिए रखा गया है. जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश दिए. याचिकाकर्ता जय राव की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए.