जयपुरः पर्दा-बुर्काधारी महिलाएं चेहरा दिखाए बिना वोट नहीं डाल सकेंगी. पर्दाधारी महिलाओं की पहचान के लिए स्थानीय महिला कर्मचारी की मदद लेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी की है. पंचायतीराज और स्थानीय निकाय चुनावों में पोलिंग पार्टियों के गठन को लेकर निर्देश जारी किए है. राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारियों ने बताया कि इसके प्रावधान पहले से ही है.
यह हर चुनाव में होता है, नया आदेश नहीं है. हमने पुराने समय में जारी होते रहे आदेशों को ही फिर से जारी किया है. फोटो मिलान बिना वोट नहीं दे सकते. पर्दा हटाने पर विवाद टालने महिला कर्मचारियों की मदद. पंचायतीराज, स्थानीय निकाय से लेकर लोकसभा, विधानसभा चुनावों में समान तरीका. पोलिंग बूथ पर पहले नाम के साथ फोटो मैच किया जाता है. महिला वोटर्स के मामले में कई बार दिक्कत आती है.
पोलिंग बूथ पर अगर सभी पुरुष कर्मचारी हो स्थानीय परंपराओं के हिसाब से महिलाएं घूंघट, पर्दा हटाकर चेहरा दिखाने पर आपत्ति करती हैं. और इस पर कई बार विवाद होते हैं. इन विवादों को टालने के लिए महिला कर्मचारियों का सहयोग लेने का प्रावधान है.