नई दिल्लीः झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दी गई अंतरिम राहत समाप्त की गई है. समन का पालन नहीं करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर शिकायतवाद पर MP-MLA की विशेष कोर्ट में चल रहे मामले में अंतरिम राहत समाप्त की गई है.
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गई तथा अंतरिम राहत को बढ़ाने का आग्रह किया गया. अदालत ने राज्य सरकार के आग्रह को अस्वीकार करते हुए पहले जारी किए गए अंतरिम आदेश को खत्म कर दिया.