'एक देश, एक चुनाव' बिल लोकसभा में स्वीकार, बिल के पक्ष में पड़े 269 वोट, बहुमत से बिल स्वीकार, JPC को भेजा गया

'एक देश, एक चुनाव' बिल लोकसभा में स्वीकार, बिल के पक्ष में पड़े 269 वोट, बहुमत से बिल स्वीकार, JPC को भेजा गया

नई दिल्ली: एक देश, एक चुनाव बिल (One Nation One Election Bill) आज लोकसभा में पेश हुआ. इस बिल को कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने सदन में पेश किया. इसके बाद सदन में विधेयक पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 269 सांसदों ने वोट दिया, जबकि 198 ने इसके खिलाफ वोटिंग की. विधेयकों को दोनों सदनों की संयुक्त समिति (JPC) के पास भेजा गया. 

आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुझाव के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध किया था. बिल पर अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया है. लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि जब यह संविधान संशोधन विधेयक कैबिनेट के पास चर्चा में आया था तभी प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि से JPC को देना चाहिए. इसपर सभी स्तर पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए.

अमित शाह ने आगे कहा कि इस कारण से ही मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा वक्त खर्च किए बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि वो इसे JPC को सौंपने को तैयार हैं, तो JPC में सारी चर्चा होगी और JPC की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसे पारित करेगी तब भी फिर से इस पर सारी चर्चा होगी. अमित शाह के बाद इस विधेयक पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नियम 74 के तहत वो इस विधेयक के लिए JPC के गठन का प्रस्ताव करेंगे.

विपक्ष ने किया हंगामा:
वहीं विपक्ष ने एक देश, एक चुनाव बिल (One Nation One Election Bill) पर जमकर लोकसभा में हंगामा किया. कांग्रेस ने बिल का विरोध किया. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बिल को असंवैधानिक बताया. तृणमूल कांग्रेस ने भी बिल का विरोध किया. वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बिल का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि यह फैसला सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा.