अब प्रवर्तन निदेशालय देर रात तक नहीं करेगा आरोपियों से पूछताछ, व्यक्ति को नहीं करनी होगी घंटों प्रतीक्षा

जयपुरः अब प्रवर्तन निदेशालय देर रात तक आरोपियों से पूछताछ नहीं करेगा. पूछताछ के लिए आए व्यक्ति को ED कार्यालय में घंटों प्रतीक्षा नहीं करनी होगी. इसको लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA कानून में पूछताछ के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है. 

मुंबई उच्च न्यायालय की ओर से जारी एक आदेश के बाद ये निर्देश आए. प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए अधिकृत अधिकारी के लिए भी निर्देशिका जारी की. पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति से तय समय में ही पूछताछ की शुरुआत के निर्देश दिए गए है. 

सामान्य परिस्थितियों से समन दिए व्यक्ति की जांच कार्य को आदर्श रूप में उसी दिन अथवा अगले दिन समाप्त करने की समय सीमा रखी है. इससे आरोपी के तथ्यों से छेड़छाड़ व प्रमाण नष्ट करने के मौके समाप्त होंगे. पूछताछ की प्रक्रिया को भी कार्यालय समय में ही समाप्त करने की कोशिश रहेगी. 

वरिष्ठ नागरिकों,बीमार या अशक्त व्यक्तियों के मामलों में अलग से निर्देश दिए. ऐसे व्यक्ति की जांच मामलों में सीमित समय तक पूछताछ और जरूरत होने पर परस्पर सहमत से अगली तारीख तक स्थगित करने के किए प्रावधान है. विशेष परिस्थितियों में संबंधित उप/संयुक्त/अतिरिक्त निदेशक की मंजूरी के बाद ही पूछताछ जारी रहेगी. इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय,मुख्यालय से हाल ही बयान जारी हुआ.