शहरों के विकास को लेकर सरकार TOD नीति करेगी लागू, सीएम भजनलाल शर्मा ने दी मंजूरी, देखिए खास रिपोर्ट

जयपुरः शहरों के विकास को लेकर राज्य सरकार जल्द ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलपमेंट (TOD) नीति लागू करने की तैयार कर रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति के प्रारूप पर विचार के लिए  इसे कैबिनेट में रखने की मंजूरी दे दी है. इस नीति में क्या होगा खास.

शहर में कोई ऐसी सड़क या रूट जहां से मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम से दिनभर में हजारों यात्रियों का आवागमन होता हो,ऐसे रूट,कोरिडोर या सड़क के दोनों तरफ आबादी का घनत्व बढ़ाने और नियोजित विकास के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलपमेंट (TOD)नीति लागू की जाती है. मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम जहां होता है,उसके चारों तरफ आबादी का घनत्व स्वाभाविक तौर बढ़ता है. इस नीति का मकसद नियोजित तरीके से बसावट करना है. प्रदेश की राजधानी जयपुर में मेट्रो का पहले चरण पहले से ही क्रियान्वित है और पहले चरण करीब चार गुना अधिक लंबे रूट वाला मेट्रो का दूसरा चरण क्रियान्वित करने की भी तैयारी की जा रही है. भविष्य में प्रदेश के अन्य शहरों में मेट्रो परियोजना लाई जा सकती है. इसी के चलते प्रदेश में भी ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलपमेंट नीति लागू की जाएगी. नगरीय विकास विभाग ने वर्ष 10 सितंबर को आपत्ति व सुझाव आमंत्रित करने के लिए नीति का प्रारूप जारी किया था. आपत्ति व सुझाव के निस्तारण के बाद इसका फाइनल प्रारूप तैयार किया गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह प्रारूप राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखने की मंजूरी दे दी है. आपको बताते हैं 

मेट्रो रेल,रेलवे,रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम और
कोई सा भी ऐसा पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम जिसका हो यात्री भार
पीक आवर्स में 5 हजार या इससे अधिक यात्री करते हों यात्रा
एक ही दिशा में एक घंटे में इतने यात्री करते हों यात्रा
ऐसे सभी ट्रांजिट सिस्टम के दोनों तरफ निर्धारित होंगे ट्रांजिट जोन
ट्रांजिट जोन में शामिल इलाकों में लागू की जाएगी यह TOD नीति
इस नीति के तहत अधिक निर्मित क्षेत्र (BAR)और
मिश्रित उपयोग के प्रावधान किए जाएंगे
ताकि ट्रांजिट कोरिडोर के दोनों तरफ नियोजित बसावट को मिले बढ़ावा
और यहां स्थित लोग बिना अपना निजी वाहन का उपयोग करे पैदल
या अन्य नॉन मॉटराइज्ड व्हीकल से पहुंच सकें ट्रांजिट स्टेशन तक
संबंधित विकास प्राधिकरण TODजोन के लिए चिन्हित करेंगे TODनोड
पब्लिक रेपिड ट्रांजिट सिस्टम के स्टेशन को बतौर TODनोड करेंगे चिन्हित
इसके लिए प्राधिकरण की ओर से कराया जाएगा रेपिड एसेसमेंट
संभावित विकास को देखते हुए TOD नोड्स का होगा एसेसमेंट
इनमें से ही TOD जोन के निर्धारण के लिए चिन्हित होंगे TODनोड्स
चिन्हित TODनोड के 800 मीटर के दायरे में निर्धारित होगा TODजोन
इस TOD जोन को शहर के मास्टर प्लान में किया जाएगा शामिल
प्राधिकरण की ओर से इस जोन के विकास का प्लान किया जाएगा तैयार
जोन में शामिल सभी जमीनें और संपत्तियों का नीति के तहत हो सकेगा विकास
इच्छुक भवन मालिक जोन में TODस्कीम तैयार करने के लिए कर सकेंग आवदेन
चिन्हित TODनोड के 800 मीटर के दायरे में निर्धारित होगा TODजोन
इस जोन के भूमि व संपत्ति मालिकों के लिए होगा स्वैच्छिक
TODनीति के तहत भूमि या संपत्ति का विकास करना होगा स्वैच्छिक
इस नीति के तहत स्कीम लाने वालों को ही मिलेगा नीति का फायदा
इच्छुक भूमि मालिक TODस्कीम बनाने के लिए कर सकेंगे आवेदन
उनके प्रस्ताव की जांच कर प्राधिकरण स्कीम की देंगे मंजूरी
संबंधित विकास प्राधिकरण TODजोन के लिए चिन्हित करेंगे TODनोड
पब्लिक रेपिड ट्रांजिट सिस्टम के स्टेशन को बतौर TODनोड करेंगे चिन्हित
ऐसे ट्रांजिट स्टेशन को TODनोड के तौर पर किया जाएगा चिन्हित
जिनके पास 8 हैक्टेयर या इससे अधिक आकार के भूमि चक हों उपलब्ध
गवर्नमेंट हाउसिंग,कमर्शियल सेंटर्स,औद्योगिक क्षेत्र हो
ताकि TODजोन निर्धारित कर उनका तेजी से किया जा सके विकास
जहां पानी,बिजली व सीवरेज सुविधांए पहुंचाना आसान हो
ऐसे स्थान TOD नोड के तौर पर किए जाएंगे चिन्हित

TOD जोन में योजना के आकार के अनुसार बड़ी व छोटी योजनाएं विकसित की जा सकेंगी. आपको बताते हैं कि ये योजनाएं इस नीति के तहत कहां विकसित की जा सकेंगी.

TODजोन में दो तरह की योजनाएं की जा सकेंगी विकसित
एक हैक्टेयेर से कम आकार की भूमि पर और
एक हैक्टेयर या अधिक आकार भूमि पर की जा सकेंगी विकसित
एक हैक्टेयर से कम आकार की भूमि की योजना के लिए होगा जरूरी
योजना पूरी तरह इंटेंस डवलपमेंट एरिया में हो शामिल
ट्रांजिट स्टेशन के 500 मीटर तक का दायरा अथवा
ट्रांजिट स्टेशन की सेंट्रल लाइन से 500-800 मीटर दायरा किया है शामिल
इन्टेंस डवलपमेंट एरिया में इस दायरे में को किया है शामिल
ऐसी योजना में दी जा सकेगी मिश्रित भू उपयोग की स्वीकृति
TODजोन में एक हैक्टेयर से या इससे बड़ी ऐसी योजनाएं लाई जा सकेंगी
जिनका न्यूनतम 25 प्रतिशत हिस्सा इंटेंस डवलमेंट एरिया में हो शामिल
और पूरी योजना निर्धारित प्लानिंग एरिया में हो शामिल
ऐसी योजना के लिए मिश्रित भू उपयोग होगा अनिवार्य
एक निर्धारित अनुपात में मिश्रित भू उपयोग गतिविधि होगी अनिवार्य
TODजोन में विकसित की जाने वाली योजना के लिए होगा जरूरी
न्यूनतम 60 फीट चौड़ाई का पहुंच मार्ग होगा होगा जरूरी
इस पहुंच मार्ग की न्यूनतम लंबाई होगी जरूरी
योजना की परिधि की न्यूनतम 25% के बराबर लंबाई होगी जरूरी