क्रिकेटर यश दयाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, दुष्कर्म से जुड़े मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

क्रिकेटर यश दयाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, दुष्कर्म से जुड़े मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

जयपुर: क्रिकेटर यश दयाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. दुष्कर्म से जुड़े मामले में आज राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को तलब किया. 19 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए. 

हाईकोर्ट में जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने आदेश दिए. यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए. पीड़िता के अधिवक्ता दिवेश शर्मा ने बहस करते हुए कहा कि आरोपी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप-प्रीमियर लीग खिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म किया. 

पोक्सो अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम अग्रिम जमानत खारिज कर चुका है. आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया ठोस साक्ष्य उपलब्ध हैं और पीड़िता नाबालिग होने के कारण सहमति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता.

क्रिकेटर यश दयाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत: 
-दुष्कर्म से जुड़े मामले में आज राजस्थान हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
-मामले में हाई कोर्ट ने जांच अधिकारी को किया तलब
-19 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के दिए आदेश
-हाईकोर्ट में जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने दिए आदेश
-यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए आदेश
-पीड़िता के अधिवक्ता दिवेश शर्मा ने बहस करते हुए कहा-
-आरोपी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप-प्रीमियर लीग खिलाने का झांसा देकर किया दुष्कर्म 
-पोक्सो अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम कर चुका अग्रिम जमानत खारिज
-आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया ठोस साक्ष्य उपलब्ध हैं
-और पीड़िता नाबालिग होने के कारण सहमति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता