राजस्थान पुलिस सेवा नियम में OBC के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट का प्रावधान यथावत

राजस्थान पुलिस सेवा नियम में OBC के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट का प्रावधान यथावत

जयपुर: राजस्थान पुलिस सेवा नियम में OBC के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट का प्रावधान यथावत रहेगा. अधिसूचना जारी करते समय 5 वर्ष की छूट का प्रावधान दो जगह अंकित हुआ था. भूलवश दो स्थानों पर प्रावधान अंकित हो गया था, लेकिन अब संशोधित कर एक स्थान से हटाया गया. इससे राजस्थान पुलिस सेवा नियमों में OBC के लिए आयु की छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा. 

कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 13 नवंबर 1996 द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 में छूट दी थी. OBC वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में प्रथम बार दो वर्ष की छूट दी थी.  इसके बाद अधिसूचना 25 मई 2000 द्वारा आयु सीमा में 5 वर्ष की अभिवृद्धि का प्रावधान जोड़ा था. 16 अप्रैल 2021 को अधिसूचना जारी की गई. जिसमें विविध सेवा नियमों में संशोधन के समान ही प्रावधान जोड़ा था. 

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में भी OBC वर्ग हेतु बी.सी. अंकित कर ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जोड़ा गया. अधिसूचना जारी करते समय OBC वर्ग के लिए, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान नियम 11 (1) के परंतुक (iii) एवं परन्तुक (xvii) दोनों में विद्यमान रह गया. लेकिन अब नियम परन्तुक (xvii) को हटाने के बाद स्थिति साफ हुई, इससे पहले भ्रम की स्थिति थी.