VIDEO: फिर से याद आया राज एक्साइज सिटीजन ऐप, अवैध मदिरा की रोकथाम में सहायक होगा ऐप, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर : प्रदेश में अवैध मदिरा की बिक्री की रोकथाम एवं हानिकारक मदिरा के दुष्प्रभावों से बचाव के लिए आबकारी विभाग का होलोग्राम स्टीकर जांच पर आधारित ‘‘राज एक्साइज सिटीजन’’ ऐप विभाग को फिर से याद आया है. आबकारी विभाग की तरफ से एक बार फिर इस ऐप के माध्यम से मदिरा बोतल के संबंध में पूर्ण सूचना मदिरा खरीदने वाले को रियल टाइम में प्राप्त होने का दावा भी किया जा रहा है. खामियों को दूर कर ऐप फिर से सक्रिय किया गया है. क्या-क्या खास और कैसे काम करेगा ऐप.

आबकारी विभाग की मानें तो प्रदेश में कहीं भी अनाधिकृत दुकान से खरीदी गई मदिरा जहरीली व जानलेवा साबित हो सकती है अतः उपयोगकर्ता को जागरूकता के साथ अधिकृत अनुज्ञाधारी मदिरा दुकान से ही मदिरा क्रय करनी चाहिए। इसी क्रम में आबकारी विभाग की ओर से तैयार करवाया गया मोबाइल ऐप ‘‘राज एक्साइज सिटीजन’’ एक साल पहले जारी किया गया. लेकिन खामियों के चलते बेहतर परिणाम नहीं मिलने के बाद विभाग को ऐप की फिर से याद आई और इसे लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है. आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से मदिरा की बोतल पर लगे होलोग्राम स्टीकर के क्यूआर कोड को स्कैन करने या बोतल पर अंकित क्यूआर नम्बर दर्ज करने पर मदिरा का ब्रांड, अधिकतम मूल्य, पैकिंग साईज, बैच नम्बर, उत्पादन की दिनांक एवं निर्माता का नाम आदि सूचना प्रदर्शित होगी. इस प्रकार मदिरा खरीदने वाले को अधिकृत मदिरा, वास्तविक मूल्य सहित उपयोगी जानकारी रियल टाइम में प्राप्त होगी.

कैसे डाउनलोड करें ऐप
आबकारी विभाग के ‘‘राज एक्साइज सिटीजन’’  मोबाइल ऐप को कोई भी व्यक्ति गूगल सर्च में  IEMS 2.0 सर्च करने पर प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन कर वांछित अनुमति प्रदान कर डाउनलोड कर उपयोग में ले सकता है। इसी क्रम में आबकारी विभाग की वेबसाइट के मुख पृष्ठ पर स्कैन क्यूआर कोड टू डाउनलोड सिटीजन ऐप के क्यूआर कोड लिंक को स्कैन करने पर भी मोबाइल के माध्यम से उक्त ऐप को डाउनलोड कर उपयोग किया जा सकता है। ऐप को ओपन करने पर स्कैन क्यूआर कोड एवं एन्टर क्यूआर नम्बर के ऑप्शन में से किसी भी आप्शन को चुन कर मदिरा बोतल पर लगे होलोग्राम स्टीकर को स्कैन अथवा बोतल का क्यूआर नम्बर दर्ज करने पर उक्त मदिरा का ब्रांड, अधिकतम मूल्य, पैकिंग साईज, बैच नम्बर, उत्पादन की दिनांक एवं निर्माता का नाम आदि सूचना प्रदर्शित हो जाती है। विभाग का मानना है कि ऐप के प्रचार-प्रसार से जागरूकता आएगी और अवैध मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने में भी सहायता मिलेगी। अनाधिकृत मदिरा होने एवं अधिकतम मूल्य से अधिक की मांग किए जाने पर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 18001806436 पर सूचना दी जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई जरूर होगी.

देखने वाली बात यह है कि एक साल पहले लागू किया गया ऐप खामियों के चलते असर नहीं दिखा सका। अब ऐप का प्रचार-प्रसार करने के बाद भी प्रदेश में अवैध मदिरा की बिक्री में कमी का दावा किया जा रहा है. दुकान से शराब खरीदने वाले कितने लोग ऐप पर जाकर जानकारी जुटा पाते हैं और ऐप पर अवैध शराब की कितनी शिकायतें दर्ज हो पाती हैं.