जयपुर: क्रिकेटर यश दयाल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दुष्कर्म से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है. अदालत ने यश दयाल को जांच में शामिल होने के लिए भी कहा है. हाईकोर्ट में जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने आदेश दिए.
याचिकाकर्ता यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए. याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट चंद्रशेखर शर्मा ने पैरवी की.