जयपुर : राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 को लागू कर दिया गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बड़ा निर्णय लिया गया है. अधिकतम 8 कमरे और 24 बैड की अनुमति दी गई है. ग्रामीण आय वृद्धि और स्वरोजगार को इससे प्रोत्साहन मिलेगा. पर्यटन गतिविधियों का विकेंद्रीकरण होगा. पूरे प्रदेश में योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.
होमस्टे को सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत:
होमस्टे को सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. सिल्वर श्रेणी पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपए है. गोल्ड श्रेणी शुल्क दो हजार रुपए निर्धारित की गई है. गोल्ड श्रेणी में एसी, इंटरनेट और सुरक्षा सुविधाएं होंगी. टैरिफ में शामिल नाश्ते का अलग शुल्क वर्जित होगा. अग्नि सुरक्षा और स्वच्छता मानक अनिवार्य होगा.