बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की पालन नहीं करने वालों पर गिरेगी गाज, हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर्स के विरुद्ध होगी कार्रवाई

जयपुरः बायोमेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण को लेकर अगले महीने प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा. उन हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर्स पर गाज गिर सकती है जो बायोमेडिकल वेस्ट का उचित निस्तारण नहीं करते हैं. अभियान के दौरान प्रदूषण मंडल बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सख्त रुख अपनाएगा. 

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल  के सदस्य सचिव एन विजय ने कहा कि राज्य में बायोमेडिकल वेस्ट के उचित प्रबंधन के लिए समस्त जिम्मेदार विभागों को अपने-अपने स्तर पर अधिक से अधिक जन जागरूकता के कार्यक्रमों को आयोजित करने की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि अगस्त माह से राज्य स्तर पर इस तरह का अभियान चलाया जाएगा. जिसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम करने वाले कर्मचारियों को बायोमेडिकल वेस्ट के बेहतर प्रबंधन करने के लिए जिला स्तर पर ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा. साथ ही स्कूलों में भी इस सम्बंध में बच्चों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. सदस्य सचिव ने बताया कि राज्य में बायो मेडिकल वेस्ट नियमों  की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए राज्य मंडल द्वारा निरन्तर कदम उठाए जा रहें है. एन विजय ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मंडल द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की मंडल द्वारा राज्य में हर तरह का प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए सकारात्मक प्रयासों की ओर पहल की जा रही है. उन्होंने बताया कि बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अन्तर्गत राज्य में स्थितसमस्त हेल्थ केयर फेसिलिटिज यथा अस्पताल, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, डिस्पेंन्सरी, वेटरनरी संस्थान/इकाइयाँ एनिमल हाउसेज, पैथोलॉजिकल लैब्स, ब्लड बैंक, क्लिनिकल संस्थान, अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान लैब्स, फाॅरेन्सिक लैब्स के संचालन हेतु मंडल से ऑथराइजेशन  एवं संचालन सम्मति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है. जिन हेल्थ केयर फैसिलिटी का संचालन बिना मंडल से प्राधिकार एवं संचालन सम्मति प्राप्त किए किया जा रहा है उनके विरूद्ध राज्य मंडल द्वारा नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावेगी तथा साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की अनुपालना नहीं करने वाले हेल्थ केयर फैसिलिटीज के विरूद्ध भी राज्य मंडल कार्रवाई की जाएगी. 

इस अवसर पर मौजूद राज्य मंडल की अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी एवं शाखा प्रभारी बायोमेडिकल वेस्ट सुमन झाझड़िया ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि बायोमेडिकल वेस्ट से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर होने वाले हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए राज्य में स्थित समस्त हेल्थ केयर फेसिलिटीज का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा तथा नियमों की अवहेलना करने हुए पाये जाने पर राज्य मंडल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी जिसमें पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करना भी शामिल है. उन्होंने बताया  कि प्रत्येक हेल्थ केयर फेसिलिटी को जनित बायोमेडिकल वेस्ट को ’’बार कोड मेंजमेंट सिस्टम’ के माध्यम से हैंडल करना होगा अन्यथा राज्य मंडल द्वारा  उन इकाईयों के विरूद्ध भी शीघ्र  कार्यवाही की जाएगी.  बैठक के दौरान बची हुई दवाईयों एवं घरेलू बायोमेडिकल वेस्ट के नियमानुसार प्रबन्धन करने पर भी जोर दिया गया तथा सम्बधित विभागों से अपील की गई कि वे इस सम्बन्ध में जनता को जागरूक करे तथा कार्य योजना बनाकर उक्त वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण करना सुनिश्चित  करें.